ठाणे

Published: Jul 28, 2023 02:12 PM IST

Thane Rape Caseठाणे: नाबालिग लड़की से अपहरण-बलात्कार, दरिंदे को 10 साल की कठोर सजा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo

ठाणे, महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) जिले की एक विशेष अदालत ने 15 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश वी वी विरकर ने बृहस्पतिवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) और 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी पाया। आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि आरोपी और पीड़िता जो अपराध के समय 15 साल की थी, दोनों एक ही क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने बताया कि आरोपी ने 13 जून 2018 को लड़की का अपहरण कर लिया और उससे शादी करने का वादा करके उसके साथ बलात्कार किया। हिवराले ने बताया कि पीड़िता एक स्थानीय स्कूल में पढ़ रही थी और एक फैक्ट्री में काम करती थी। मुकदमे के दौरान नौ गवाहों से पूछताछ की गई।