ठाणे

Published: Apr 12, 2021 06:46 PM IST

Micro Containment Zoneमायक्रो कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन, दो सोसायटियों पर कार्रवाई

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नवी मुंबई. नवी मुंबई महानगरपालिका (Navi Mumbai Municipal Corporation) के तहत आनेवाले क्षेत्रों की जिन सोसायटियों (Societies) में 5 से कोरोना (Corona) के 5 से अधिक मरीज मिल रहे हैं। उन्हें मायक्रो कंटेनमेंट जोन (Micro Containment Zone) घोषित किया जा रहा है। जिसके तहत ऐसी सोसायटियों में रहने वालों को बाहर निकलने और बाहर के व्यक्ति को उसमें प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध (Restriction) लगाया गया है। जिसका उल्लंघन होने पर सोसायटी के पदाधिकारी को जिम्मेदार मानकर मनपा के द्वारा दंड (Fine) वसूला जा रहा है। कोपरखैरने और घनसोली विभाग में दो सोसायटियों में उक्त नियमों का उल्लंघन किया गया। जिनके पास से मनपा ने 10-10 हजार रुपए का दंड वसूल किया है।

नवी मुंबई महानगरपालिका से मिली जानकारी के अनुसार, मायक्रो कंटेनमेंट जोन के नियम का उल्लंघन करने के मामले में कोपरखैरने के सेक्टर-11 स्थित बालाजी गार्डन नामक सोसायटी से 10 हजार रुपए का दंड वसूल किया गया है। इसी तरह घनसोली के सेक्टर-6 स्थित साईनाथ गैलक्सी सोसायटी में मायक्रो कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन किया गया। इस सोसायटी के पास से भी 10 हजार रुपए का दंड वसूल किया गया है। साथ ही इन दोनों सोसायटियों के अध्यक्ष और सचिव को भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होने पाए। इसके बारे में सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।

निर्माण कार्य कराने वालों पर भी गिरी गाज

मनपा के क्षेत्र में निर्माण से संबंधित काम को शुरू कराने से उसे करने वाले मजदूरों का कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है। बगैर टेस्ट कराए ही काम कराने वाले भवन निर्माता और ठेकेदार से 10 हजार रुपए का दंड वसूलने का प्रवधान मनपा कमिश्नर बांगर के द्वारा किया गया है। कोपरखैरणे विभाग के सेक्टर- 12 (डी) के तहत आनेवाले बोनकोडे गांव 3 ठिकानों पर काम चल रहा था। जहां काम कर रहे मजदूरों का कोविड टेस्ट नहीं कराया गया था। इस मामले में तीनों ठिकानों से 10-10 हजार रुपए का दंड वसूल किया गया। इसी तरह की कार्रवाई ऐरोली विभाग और घनसोली विभाग के 6 ठिकानों पर की गई। इस तहत कुल 9 ठिकानों से मनपा ने 90 हजार रुपए का दंड वसूल किया है।