वर्धा

Published: Mar 21, 2022 01:20 AM IST

Check bounce caseचेक बाउंस मामले में 6 माह कैद, पतसंस्था से उठाया गया था कर्ज

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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वर्धा. पतसंस्था से उठाए कर्ज की रकम चुकाने के लिए दिया चेक बाउंस होने से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था़ इसके बाद कनिष्ठ न्यायालय में याचिका दायर करने पर आरोपी को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई़ जानकारी के अनुसार जय महाकाली नागरी सहकारी पतसंस्था वर्धा से रोहित नत्थूलाल श्रीवास्तव ने 23 सितंबर 2014 को 5 लाख रुपयों का कर्ज लिया था.

इस दौरान उसे कर्ज की रकम भरने की निरंतर मांग करने पर 3 नवंबर 2015 को 6 लाख रुपयों का चेक दिया़ उक्त चेक बैंक में डालने पर रोहित श्रीवास्तव के खाते में रकम नहीं रहने से वह बाउंस हो गया़ इसके बाद जय महाकाली नागरी पतसंस्था ने चेक बाउंस मामले की याचिका कनिष्ठ न्यायालय में दाखिल की.

11 फरवरी 2022 को याचिका पर सुनवाई हुई़ न्यायाधीश वीएम देवर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर रोहित श्रीवास्तव को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास की सजा सुनाई़ साथ ही 12 लाख रुपए जुर्माना सुनाया़ जुर्माना नहीं भरने पर 4 महिने अधिक सजा सुनाई है़ जुर्माने की रकम नुकसान के मुआवजे के रूप में संस्था को देने का आदेश दिया है़ संस्था की ओर से एड. रुचिर शेंडे व एड. अमोल तलवेकर ने पैरवी की.