वर्धा

Published: Nov 09, 2021 01:59 AM IST

Public Serviceसेवाएं देने में जिला अव्वल, 90 शासकीय सेवाएं देने वालों में आगे, लोकसेवा अधिकार अधिनियम सेवाओं में वृद्धि

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

वर्धा. आम नागरिकों को निर्धारित अवधि में सेवा उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम पर अमल किया गया़  इस अधिनियम के अंतर्गत जिले के नागरिकों को उपलब्ध कराए जाने वाली सेवाओं में वृद्धि गई़  इससे अब नागरिकों को विभिन्न 90 सुविधाओं का लाभ मिलेगा़   यह सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराने सेवानिहाय पदनिर्देश अधिकारी तथा प्रथम व द्वितीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई़  90 सेवाएं देने वाले जिलों की सूची में वर्धा ने अपना स्थान बनाया है. 

राजस्व विभाग दे रहा महत्वपूर्ण सर्विस

राजस्व विभाग महत्वपूर्ण विभाग है़  इस विभाग के अंतर्गत आम नागरिकों को प्रमाणपत्र, लाइसेंस, पंजीयन, फेरफार, आर्थिक सहयोग, मदद वितरण आदि अनेक सुविधाएं दी जाती है़  लोकसेवा अधिकार कानून के अंतर्गत यह सेवाएं अधिक गतिमान तथा समय सिमा तक जनता तक पहुंचे इसके लिए जिले के सभी राजस्व संबंधित सेवाएं इस कानून के अंतर्गत उपलब्ध की जानेवाली सेवाओं में शामिल की गई है.  

सेवानिहाय स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त

इस कानून के अंतर्गत कौन सी सेवा कितने दिन उपलब्ध करनी है, इस बारे में जिलाधिकारी ने कालमर्यादा निश्चित की है़  इसके अनुसार एक आदेश निर्गमित किया है़  सेवा समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी देते हुए अधिकारी, कर्मचारी तथा पदनिर्देश अधिकारी की नियुक्ति की गई है़  विशेष यह की पद निर्देशित अधिकारी यह सेवानिहाय स्वतंत्र रूप से नियुक्त किए गए है़  समय में उक्त सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने दिए है.  

जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

नियोजित समय में नागरिकों को सेवा उपलब्ध नहीं हुई तो नागरिकों को अपील करने की सुविधा उपलब्ध है़  इसके लिए तहसीलदार दर्जे के अधिकारी को प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी दर्जे के अधिकारी का द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में चयन किया गया है़  इस कानून पर सख्ती से अमल करने तथा नागरिकों को समय पर सेवा देने की सूचना जिलाधिकारी ने दी है़  नागरिकों को सेवाओं का लाभ लेने का आह्वान जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने किया है़.