वर्धा
Published: Aug 04, 2022 02:27 AM ISTMolesting caseदुराचारी को 3 वर्ष की जेल, नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला
वर्धा. नाबालिग के साथ अत्याचार प्रकरण में दोषी आरोपी को न्यायालय ने 3 वर्ष की जेल की सजा सुनाई़ उक्त निर्णय अतिरिक्त विशेष जिला न्यायाधीश वीटी सूर्यवंशी ने दिया़ सजायाफ्ता आरोपी सुधीर उत्तम लोणारे बताया गया़ देवली तहसील के सोनोरा (ढोक) गांव में पीड़िता के पिता पंक्चर दुरुस्ती की दूकान है.
30 अक्टूबर 2018 को पीड़िता दूकान में आयी थी़ जहां गांव निवासी आरोपी सुधीर लोणारे भी पहुंचा़ उसने पेट्रोल की बोतल दूकान में रखी व बाद में आने की बात कहकर निकल गया़ पश्चात शाम को 7 बजे पुन: अपनी बोतल लेने सुधीर दूकान में आया़ उसने पीड़िता के पिता को कहा कि मैं घर की ओर जा रहा हूं.
पीड़िता को भी घर छोड़ने की बात उसने कही़ उस पर विश्वास कर पीड़िता को उसके साथ भेज दिया़ मार्ग में अवसर देख सुधीर पीड़िता को गांव की स्कूल में ले गया़ जहां पीड़िता पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया़ किसी तरह पीड़िता उसके चंगुल से छूटकर घर पहुंची़ दूसरे दिन उसने आपबीती अपने पिता को बताई.
9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए
पिता ने अपने मित्र की मदद से आरोपी को पकड़कर पुलिस के समक्ष पेश किया़ प्रकरण में पीड़िता की शिकायत पर पुलगांव पुलिस ने सुधीर लोणारे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया़ जांच पड़ताल के बाद डीवाईएसपी दिनेश कुमार कोल्हे ने प्रकरण न्यायप्रविष्ट कर दिया़ इसमें सरकारी पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील विनय घुडे ने कामकाज संभाला़ उन्हें पैरवी अधिकारी अनंत रिंगणे ने मदद की़ सरकारी पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान दर्ज किये गए़ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश वीटी सूर्यवंशी ने उपरोक्त निर्णय सुनाया.