वर्धा

Published: Dec 16, 2020 09:27 PM IST

वर्धा520 ग्रापं के सरपंच पद का आरक्षण रद्द

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

वर्धा. वर्ष 2020 से 2025 के दौरान होनेवाले ग्रामपंचायत चुनाव के लिए 11 दिसंबर को जिले के 520 ग्रापं के सरपंच पद का आरक्षण निकाला गया. परंतु अब 16 दिसंबर को जिलाधिकारी विवेक भीमनवार ने आदेश निकालकर आरक्षण रद्द करते हुए 15 जनवरी को चुनाव के बाद आरक्षण घोषित करने की जानकारी दी है.

मुंबई ग्रामपंचायत सरपंच व उपसरपंच चुनाव नियम 1964 के प्रावधान के तहत अनुसुचित जमाति, नागरिकों का पिछडा प्रवर्ग, सर्वसामान्य पद के लिए ग्रामपंचायत निहाय सरपंच आरक्षण तय करना व तय किए सरपंच पद से महिलाओं के लिए आरक्षण रखने की कार्रवाई के लिए 11 दिसंबर को आरक्षण ड्रा आठों तहसील में निकाला गया. जिले के वर्धा, सेलू, आर्वी, देवली, आष्टी, कारंजा, हिंगनघाट, समुद्रपुर तहसील के 520 ग्रामपंचायतो के लिए यह आरक्षण निकाला गया था. परंतु अब शासन ने सरंपच का आरक्षण रद्द करते हुए नए सिरे से आरक्षण निकालने की सूचना दी है. जिसके लिए घोषित ग्रामपंचायतो के चुनाव 15 जनवरी को होने के बाद आरक्षण निकालने की सूचना दी है.