वर्धा

Published: Apr 04, 2023 02:53 AM IST

Bullion Tradersनए नियम से विदर्भ के सराफा, व्यापारियों में मच गई खलबली

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Pic: Social Media

वर्धा. केंद्र सरकार के नए नियम के बाद विदर्भ के सराफा व्यापारियों में खलबली मच गई है. सराफा व्यापारी संगठन ने इस बारे में सरकार के साथ प्राथमिक चर्चा आरंभ की है. 1 अप्रैल 2023 से केंद्र सरकार ने नियम में बदलाव करते हुए दो लाख की सीमा घटाकर 50,000 रुपये तक सीमित कर दी है. अब मात्र 49 हजार 999 रुपये मूल्य का सोना मुक्तरूप से ग्राहक खरीद सकेंगे़  वहीं 50,000 रु. से अधिक का सोना खरीदने पर ग्राहक को पैनकार्ड और आधार कार्ड के तौर पर पहचान पत्र देना अनिवार्य किया गया है. एखाद ग्राहक एक वर्ष में अनेक बार 10 लाख का या उससे अधिक का सोना खरीदता है, तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को देना अनिवार्य किया है. इसके पूर्व 2 लाख रुपये तक का सोना खरीदना मुक्त था.

खरीदारी की सीमा कम करने से परेशानी

अब सोना खरीदी की सीमा कम करने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है. इसके पूर्व केंद्र सरकार ने मनी लांड्रिंग कानून 2002 यह 1 जुलाई 2005 से अमल में लाया था, जिससे जुलाई 2020 से सोना खरीदी के नियम सख्त किये गये थे. इस नियम के तहत 2 लाख से अधिक का सोना खरीदी करने पर पैनकार्ड अथवा आधार कार्ड अनिवार्य किया था. 

10,000 रु से ज्यादा मोड के सोने का देना होगा चेक

सरकार के नये नियमानुसार एखाद ग्राहक सोने की बिक्री (मोड) के लिये आता है. वह बिक्री (मोड) 10,000 रुपए से अधिक होने पर उसे चेक के माध्यम से राशि देने के दिशानिर्देश दिए गए है.

केंद्र सरकार के साथ सराफा व्यापारी संगठन की चर्चा जारी

केंद्र सरकार की ओर से नये नियम लागू किये गये है. इस पर संगठन की ओर से सरकार के साथ चर्चा की जा रही है. संगठन सरकार के साथ चर्चा में इस पर हल निकालेगी.

-सौरभ ढोमणे, संचालक-एमटीडी ज्वेलर्स.