वर्धा

Published: Oct 07, 2023 11:49 PM IST

Wardha Crimeवीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले को 3 साल की सजा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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वर्धा. वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ अश्लील बर्ताव करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की जेल व जुर्माने की सजा सुनाई़ उक्त निर्णय प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश आशुतोष करमरकर ने दिया. सजायाफ्ता आरोपी समुद्रपुर तहसील के मार्डा निवासी तुषार लंगेश पेढे बताया गया.

पीड़िता यह 10 कक्षा में अध्ययनरत थी़ वह पीड़िता के खेत में काम से जाता था़ इसके लिए पीड़िता उसे पहचानती थी़ कभी कभी दोनों में फोन पर बात होती थी़ 17 जुलाई 2020 को तुषार ने पीड़िता के पिता के फोन पर मैसेज करके पीड़िता को रात्रि 12 बजे गांव की स्कूल के पास मिलने बुलाया.

परंतु पीड़िता उसे मिलने के लिये नहीं गई़ पश्चात उसने तू मुझे मिलने नहीं आयी तो तेरे कुछ फोटो व वीडियो वायरल कर दूंगा, ऐसी धमकी दी़ इस पर पीड़िता दूसरे दिन 19 जुलाई की तड़के 3 बजे स्कूल के पास मिलने गई. उस समय आरोपी ने उससे अश्लील बर्ताव किया. पीड़िता किसी तरह वहां से घर पहुंची. उसने यह बात अपने माता और पिता को बताई। उन्होंने सिंदी रेलवे थाने में पहुंचकर शिकायत दी़ इस आधार पर मामला दर्ज किया गया.

जांच पड़ताल के बाद तत्कालीन जांच अधिकारी एपीआय प्रीति आडे ने प्रकरण न्यायप्रविष्ट कर दिया़ सरकार पक्ष से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता प्रसाद पी़ सोईतकर ने काम संभाला. उन्हें पैरवी अधिकारी आनंद कोटजावरे ने मदद की़ कुल 8 गवाहों के बयान जांचे गये. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश आशुतोष करमरकर ने उपरोक्त सजा सुनाई.