वाशिम

Published: Jul 01, 2019 06:04 PM IST

वाशिमस्कूल बस की फेर जांच नहीं करने पर वाहन लाइसेंस निलंबीन

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

वाशिम. उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के आदेशानुसार स्कूल बस के नाम से पंजियन होनेवाले वाहन स्कूल बस नियमावली 2011 नुसार सुरक्षा विषयक प्रावधान का कड़ाई से पालन करते है अथवा नहीं इसकी जांच करने के लिए 31 मई तक उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में लेकर आने का आवाहन किया गया था़, लेकिन अभी तक भी कुछ स्कूल बसधारकों ने अपने वाहनों की जांच नहीं कराई. स्कूल बस धारकों को फेर जांच का एक और अवसर दिया जा रहा है़ जिससे स्कूल बस धारकों ने अपने वाहनों को तत्काल यहा के उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय में अथवा शिबिर में आकर फेर जांच कर लेकर उसका अहवाल प्राप्त करे़ अन्यथा ऐसे वाहनों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. ऐसा उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय व्दारा सूचित किया गया है़ फेर जांच अह्वाल प्राप्त नहीं करते हुए वाहन सड़कों पर पाए जाने पर वाहन को कानून कार्यवाई कर जप्त किया जाएगा और होनेवाली इस कार्रवाई के लिए बसधारक स्वंय जिम्मेदार रहेंगे़ इसलिए स्कूल बसधारकों ने शीघ्र ही अपने वाहनों की फेर जांच करने के आदेश उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने दिए हैं.