वाशिम

Published: Dec 10, 2019 04:42 PM IST

वाशिम1---अनसिंग ग्रामपंचायत के सरपंच,

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

वाशिम. पद का दुरुपयोग कर कर्तव्य में लापरवाही बरतने के प्रकरण में वाशिम तहसील के अनसिंग ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच समेत 10 सदस्यों को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 की धारा 39 (1) के तहत अमरावती विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह ने अपात्र घोषित किया है़ विभागीय आयुक्त के इस आदेश से अनसिंग ग्राम पंचायत के सत्ताधारी गुट में हड़कंप मच गया है़

इस प्रकरण में आवेदक अनसिंग ग्राम पंचायत के सदस्य कुंडलिक ढगे, खुर्शीद अली, शे़ जमील श़े रऊफ, विमल कापसे, दीपा सारडा, हनिफाबी शेख पाशा, बेबी डांगे, पूर्व सरपंच चिंतामण लांडगे ने अमरावती विभागीय आयुक्त के न्यायालय में गैर आवेदक अनसिंग ग्राम पंचायत की सरपंच सिंधु सातव, उप सरपंच शेख गफ्फार शेख हयात, सदस्य नीता चव्हाण, त्रिवेणी बोंद्रे, सुनंदा सोनटक्के, संदलबी शेख गणी, संजय ठाकरे, गजानन वलेकर, महफूज खां मनसूर खां, अल्हाद रोकडे व सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया था़.

प्रकरण में उच्च न्यायालय नागपुर की रिट याचिका क्र. 5613/2019 के आदेश 16 अगस्त 2019, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद वाशिम की जांच रिपोर्ट 26 सितबंर आवेदक के अधिवक्ता ने दायर की़ लिखित व मौखिक युक्तिवाद प्रकरण में दायर सभी दस्तावेज आदि बातों को ध्यान में रखकर विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह ने हाल ही में दिए गए आदेश के अनुसार गैर आवेदक सरपंच सिंधु सातव, उप सरपंच शेख गफ्फार शेख हयात के साथ 10 सदस्य नीता चव्हाण, त्रिवेणी बोंद्रे, सुनंदा सोनटक्के, संदलबी शेख गणी, संजय ठाकरे, गजानन वलेकर, महेफुज खां मनसूर खां, अल्हाद रोकडे व्दारा अपने पदों का दुरुपयोग व कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उन्हें अपात्र घोषित किया गया़