यवतमाल
Published: Jun 20, 2022 10:43 PM ISTPlastic Bags Banसिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पाबंदी, उपयोग में लाने पर 25 हजार रुपए दंड
यवतमाल. केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री व उपयोग पर आगामी 1 जुलाई से देशभर में पाबंदी लगा दी गई है. इसके अलावा 120 मायक्रान से कम मोटी पन्नी का इस्तेमाल करने की मनायी की गई है. इस संबंध में सभी बडे व मध्यम दुकानदार के अलावा नागरिकों में अभी से ही सूचनाएं देकर जनजागृति करने व पाबंदी रहनेवाले प्लास्टिक का उपयोग करनेवालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की सूचनाएं जिलाधिकारी अमोल येडगे ने दी.
प्लास्टिक निर्मूलन के लिए जिलास्तरीय कृति समिति की बैठक जिलाधिकारी अमोल येडगे की अध्यक्षता में वच्र्युअल पद्धति से ली गई. इस बैठक में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ? श्रीकृष्ण पांचाल, महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडल चंद्रपुर के विभागीय अधिकारी अतुल सातफले, जिला सूचना अधिकारी मनीषा सावले, नगर प्रशासन अधिकारी सतीश गावंडे, नगर परिषद मुख्याधिकारी माधुरी मडावी आदि शामिल हुए. जिलाधिकारी ने जिले में निर्माण होनेवाले प्लास्टिक कचरे का पुन उपयोग करने के लिए वेस्ट प्लास्टिक से ग्रैन्यूअल बनाने का प्लांट बचत समूह के माध्यम से शुरू करने का प्रस्ताव सभी नगर पालिकाओं ने पंद्रहवें वित्त आयोग से प्रस्तुत करने की सूचनाएं दी.
सिंगल उपयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक में मिठाईयों के डिब्बे, निमंत्रण पत्रिकाएं, सिगरेट के डिब्बे को लगनेवाली पैकेजिंग फिल्म, प्लास्टिक के इयर बडस, गुब्बारे, पताकाएं, कैंडी स्टीक, आईस्क्रीम स्टीक, प्लास्टीक प्लेट, कप, ग्लास, पीवीसी बोर्ड, सजावट के लिए उपयोग में लाए जानेवाले थर्माकोल आदि का समावेश है. बंदी रहनेवाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री व उपयोग करने पर पहली बार पांच हजार रूपए दंड, दूसरी बार 10 हजार रुपए और तीसरी बार 25 हजार रुपए दंड व तीन महीने के कारावास की सजा का प्रावधान करने की जानकारी दी गई.