यवतमाल

Published: Apr 27, 2021 01:24 AM IST

e-Passवेबसाइट पर उपलब्ध होगी ई-पास, जिला छोड़ने वालों के लिए व्यवस्था

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

यवतमाल. राज्य में सख्त तालाबंदी की गई है. यह लागू किया गया है और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया है. आप इस अवधि के दौरान जिले से बाहर यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको ई-पास की आवश्यकता होगी. पुलिस बल ने इसके लिए एक वेबसाइट शुरू की है. इसके आधार पर ई-पास वितरित किए जाएंगे. कोरोना की दूसरी लहर को रोकने राज्य में ‘ब्रेक द चेन’ के तहत सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं.

आवश्यक सेवाओं में कर्मचारियों के अलावा कोई बाहर नहीं निकल पाएगा. अंतर-जिला यात्रा के मामले में, ई-पास को फिर से पेश किया गया है. कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ई-पास के लिए आवेदन कर सकता है. शादियों, आपातकालीन स्वास्थ्य आपात स्थिति, अंतिम संस्कार के लिए ई-पास प्राप्त करें. अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय यात्रा के लिए आपातकालीन सेवा के व्यक्तियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं है.

आनलाइन आवेदन करें

इंटर जिले से बाहर जाने के लिए ई-पास अनिवार्य है. नागरिकों को सरकार की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करना चाहिए. जरूरी काम के लिए बाहर जाने पर ई-पास प्राप्त करना चाहिए. 

-माधुरी बाविस्कर, उप-विभागीय पुलिस अधिकारी, यवतमाल.

वेबसाइट से करें डाउनलोड

वेबसाइट से ई-पास निकालने की सुविधा है. जिला या पुलिस आयुक्तालय का चयन, संपूर्ण नाम, उस जिले का चयन करें. जहां आप यात्रा करना चाहते हैं. जिला या पुलिस आयुक्तालय, पूरा नाम चुनें, जिस तिथि से वे यात्रा करेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. यात्रा के कारण और यात्रा के उद्देश्य पर ध्यान दें.वाहन पंजीकरण संख्या, वर्तमान पता और ई-मेल दर्ज करना होगा. वापसी की यात्रा इसी मार्ग से करेंगे, यह बताए 200 केबी से छोटा फोटो अपलोड करें. आवेदन करने के बाद आपको एक टोकन आईडी दिया जाएगा. इसे डालने के बाद आप ई-पास को डाउनलोड कर सकते हैं.