यवतमाल

Published: Dec 17, 2022 10:46 PM IST

Yavatmal Crime बालिका का शोषण; आरोपी को 3 साल की सजा, जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय का निर्णय

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Pic: Social Media/ Representative Image

यवतमाल. स्कूल के परिसर में एक 8 साल के नाबालिका का शोषण करने के मामले में आरोप सिद्ध होने की वजह से अरोपी को  3 वर्षे की सजा व एक हजार रूपये का जूर्माना, साथ ही जूर्माना नही जमा किया तो दो माह की सजा सुनाई है. इस मामले का निर्णय शनिवार 17 दिसबर को  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश  डब्ल्यू चव्हाण के न्यायलय ने दिया है. प्रफुल तुलशीराम सहारे ऐसा सजा हुए अरोपी का नाम है. 

न्यायालयीन सुत्र ने दिए जानकारी के अनुसार ,  20 नंवबर 2020 की दोहपर 2.30 बजे के आसपास  शिकायतकर्ता की 8 वर्ष की बेटी खेलते समय अरोपी ने पीडिता को एक  बंद स्कूल के परिसर में लेकर गया ओर गलत उद्देश से पीडिता के साथ व्यवहार किया.  साथ ही यह बात अभिभावक को ना  बताने की धमकी दी. साथ ही तुम दोबारा आने पर 20 दुगा ओर अभिभावक को बताने पर मुझे मारपीट करने की धमकी आरोनी ने दी.

घटना के बाद पीडिता ने उक्त मामला अपने अभिभाक को बताया. ओर 22 नंवबर  2020 को पुलिस में शिकायत की.  पुलिस ने फिर्यादी व पिडिता जबाब दर्ज कर जांच के बाद मामले को न्यायप्रविष्ठ किया गया. शनिवारी को इस मामला को यवतमाल जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, एस. डब्ल्यु. चाव्हण के पास चलाया. उक्त मामले में 2 गवाह की जांच की गई.

इसमें महत्वपूर्ण गवाह पीडिता खुद व  फिर्यादी की गवाह महत्वपूर्ण साबीत हुई. सभी पुरावे के अधार पर आरोपी को धारा 8 में  बाललैगिक शोषण प्रतिबंधक कानून 2012 के तहत 3 वर्ष सजा व एक हजार रूपये जूर्माना, जूर्माना जमा नही किया तो 2 माह की सजा सुनाई है. उक्त मामले में सरकारी पक्ष की ओर  निति दवे, जिला सरकारी वकील ने प्रकरण चलाया.