यवतमाल

Published: Nov 09, 2020 09:30 PM IST

यवतमालबकायदार सदस्यों को दिसंबर 2020 तक कर्ज चुकाने की अवधि, अन्यथा वसूली की कार्रवाई

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

यवतमाल. यवतमाल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ली गई. जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के वसूली कृति कार्यक्रम अंतर्गत बकाया वसूली के लिए वसूली विभाग के प्रमुख को निर्देश दिए गए. जिले के बाहर बकाया की वसूली के लिए वसूली अधिकारी को विशेष अधिकार देने का प्रस्ताव है. बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस देनेवाले बकाया सदस्यों को 20 प्रतिशत का भुगतान करने पर बकाया राशि 31 दिसंबर 2020 तक बढा दी गई है. उसके बाद, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे निर्देश प्राधिकृत अधिकारी तथा जिलाधिकारी एम. देवेंदर सिंह ने दिए.

इस बैठक में किसानों, गैर-किसान सदस्यों के साथ-साथ बैंक कर्मचारियों को बैंक की नीति के अनुसार विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए. बैंक के दो कर्मचारियों को ऋण के गलत वितरण के लिए दंडित किया गया है और उत्तरदायी है. ओवरड्राफ्ट और मध्यम अवधि के ऋण दीपावली के मद्देनजर कई शिक्षकों को दिए गए थे. वेतनभोगी कैश क्रेडिट कर्ज मामलों की क्रेडिट सीमा का नवीनीकरण किया गया है और कैश क्रेडिट कर्ज मामले की समीक्षा की गई है. साथ ही, सीजन 2019-20 के लिए ऋण मांग और वसूली की समीक्षा की गई. साथ ही वर्ष 2020-21 के लिए ऋण की मांग दर्ज की गई थी. बैठक ने बैंक सुरक्षा के लिए डीआर साइट को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया.

इस बैठक में बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद देशपांडे व विभाग के सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे. अधिकृत अधिकारियों और जिलाधिकारी ने बैठक के विषय पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए.