यवतमाल

Published: Nov 29, 2020 12:20 AM IST

यवतमालनाबालिग पर अत्याचार करने वाले को 5 वर्ष की सजा, रालेगांव की घटना

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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यवतमाल. तीन वर्षिय नन्हीं मासूम बच्ची को चाकलेट व बिस्किट का लालच दिखाकर उसपर अत्याचार करनेवाले आरोपी को जिला न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है. आरोपी बंडू नानाजी हिवरकर (52) निवासी कारेगाव तहसील रालेगांव को यह सजा सुनाई गई.

रालेगांव तहसील के कारेगांव निवासी बंडू हिवरकर ने एक 3 वर्षिय मासूम नन्हीं बच्ची को चाकलेट और बिस्किट का लालच दिखाकर दुपहिया पर बिठाया और गांव के बाहर ले गया और उस पर अत्याचार  किया. यह घटना साल 2018 को हुई थी, पीडिता मासूम बच्ची पर बीती घटना अपने घरवालों को बताई. जिसके पश्चात घटना को गंभीरता से लेते हुए पीडिता बच्ची के परिवारवालों ने सीधे वडकी पुलिस थाने जाकर इस मामले की शिकायत की थी. जिसके तहत पुलिस आरोपी बंडू हिवरकर के खिलाफ विविध धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था.

इस मामले की जांच वडकी पुलिस थाने के पुलिस उपनिरीक्षक दीपक कांक्रेडवार ने पूरी कर चार्जशीट अदालत में प्रस्तूत की. यह मामला एस. डब्ल्यू. चव्हाण के पोक्सो स्पेशल अदालत में चलाया गया. इस समय अदालत ने छह गवाहों की जांच की. जिसके प्रत्येकदर्शी छोटे बच्चे थे तथा पीडिता मासूम बच्ची की मेडिकल परीक्षण करनेवाले डाक्टर की गवाही महत्वपूर्ण साबित रही. जिससे अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष की सजा और 11 हजार का जुर्माना ठोंका. इस मामले में शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से जिला सरकारी अधिवक्ता एड.नीति दवे व सहायक सरकारी वकील ने पक्ष रखा.