यवतमाल

Published: Feb 10, 2023 10:47 PM IST

Imprisonmentपत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का फैसला

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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दारव्हा. पत्नी के हत्यारे आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है. यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने सुनाया. मिली जानकारी के अनुसार नेर तहसील के लाडखेड पुलिस थाना क्षेत्र में 11 अगस्त 2017 की रात 2.30 बजे के करीब अमोल कोमटी के घर एक घटना सामने आयी थी.  मृतक आशा और उसकी मां सोनाबाई, भाई अमोल घर में सोए हुए थे. तभी आरोपी प्रकाश लोणकर ने नींद में ही पत्नी आशा के सीने पर पत्थर डालकर उसकी हत्या कर दी.

इस समय आरोपी व मृतक उसकी मां व भाई के घर पर रह रही थीं. आरोपी हमेशा पत्नी आशा के चरित्र पर संदेह लेता था. घटना के दिन शराब के नशसे में उसने पत्नी आशा के साथ झगडा कर उसे पीटा था और मध्यरात्रि में आशा लोणकर के सीने पर पत्थर डालकर उसकी हत्या कर दी. इसी समय मृतक आशा का भाई और मां जाग उठी. तभी आरोपी वहां से पत्थर फेंककर भाग निकला. अमोल कोमटी की शिकायत पर लाडखेड पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया. इसके बाद मामले की जांच पडताल करने के बाद लाडखेड पुलिस थाने के थानेदार नरेश रणधीर ने मामला न्याय प्रविष्ठ किया.

दारव्हा न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 12 गवाहों के बयान दर्ज किए. इनमें प्रत्यक्षदर्शी मृतक आशा के भाई और मां के बयान और मेडिकल प्रमाणपत्रों को पुख्ता सबूत मानते हुए न्यायाधीश ए.बी. भस्मे ने आरोपी प्रकाश लोणकर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 1 हजार रुपए दंड व दंड नहीं भरने पर दो माह के अतिरिक्त सादे कारावास की सजा सुनायी. मामले में सरकारी वकील दिलीप निमकर ने कामकाज संभाला. उनको पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस कर्मचारी प्रदीप थोरात ने सहयोग दिया.