उत्तर भारत
Published: Feb 27, 2021 03:23 PM ISTउत्तर भारततेंदुए की खाल रखने के दोष में व्यक्ति को तीन साल का कारावास
पिथैरागढ़ (उत्तराखंड): स्थानीय अदालत ने तेंदुए की खाल (Leopard Skin) रखने के जुर्म में वन्यजीवों के एक तस्कर (Wildlife Smuggler) को शनिवार को तीन साल कैद की सजा सुनाई। सरकारी वकील पृथ्वीराज सिंह बनकोटी ने बताया कि पिथैरागढ़ (Pithairagarh) के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर ने सुरेन्द्र सिंह को तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
बनकोटी ने बताया कि सिंह को पहले भी तेंदुए की खाल रखने के जुर्म में सजा हो चुका है। उन्होंने बताया कि अन्य आरोपी भूपेन्द्र सिंह सबूतों के अभाव में बरी हो गया। दोनों के पास से 2013 में तेंदुए की खाल मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था। (एजेंसी)