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Published: Jul 01, 2020 09:00 AM IST

झारखंड दुष्कर्म सजापाकुड़ में दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

पाकुड़. झारखंड स्थित पाकुड़ की विशेष पोक्सो अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म व हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रमेश कुमार ने मंगलवार को दुष्कर्म व हत्या के एक आरोपी को दो वर्ष के मुकदमे के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह सजा वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनाई।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के कांकड़बोना गांव के बच्चन मंडल ने अपनी कथित नाबालिग प्रेमिका के घर में घुस कर उसके साथ जबर्दस्ती की और साक्ष्य मिटाने की नीयत से उस पर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी तथा वहां से फरार हो गया। घटना के दो तीन दिनों के बाद इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। विशेष अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के जुर्माने तथा धारा 376 के तहत दस वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।