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Published: Mar 27, 2023 08:22 PM IST

Karnataka Bribery Caseकर्नाटक: रिश्वत मामले में BJP विधायक विरुपाक्षप्पा गिरफ्तार, घर से मिले थे 7 करोड़ रुपये

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Photo: Madal Virupakshappa/Facebook

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने (Karnataka High Court) बीजेपी विधायक मदल विरुपक्षप्पा (Madal Virupakshappa)  की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। अदालत द्वारा अंतरिम जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद बीजेपी विधायक मदल विरुपक्षप्पा को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीजेपी विधायक को सोमवार (27 मार्च) को तुमकुरु में क्याथासंद्रा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया है।

उल्लेखनीय है कि बीजेपी विधायक मदल विरुपक्षप्पा के बेटे प्रशांत मदल को लोकायुक्त अधिकारियों ने एक ठेकेदार से 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए दो मार्च को रंगे हाथ पकड़ा था। आरोप है कि कुमार केएसडीएल कार्यालय में अपने पिता की ओर से यह रकम ले रहे थे। उसके बाद में विरुपक्षप्पा के आवास से सात करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई थी।

वहीं, उच्च न्यायालय ने पहले विरुपक्षप्पा को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी, जिससे उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण मिला था। हालांकि, न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक सोप्स एंड डिटरजेंट्स लिमिटेड (केएसडीएल) से जुड़े रिश्वत मामले में भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा की जमानत याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति के. नटराजन ने चन्नागिरी से विधायक विरुपक्षप्पा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।