उत्तर प्रदेश

Published: Jul 02, 2020 11:37 AM IST

जमाती जमानतइंडोनेशिया और थाईलैंड के 17 तबलीगी जमाती जमानत पर रिहा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

 बहराइच (उप्र). लॉकडाउन की शुरुआत में बहराइच में गिरफ्तार किए गए इंडोनेशिया और थाईलैंड के 17 तबलीगी जमात के सदस्यों को अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नवनीत कुमार भारती की अदालत ने बुधवार को 25-25 हजार रूपए की जमानत पर इन सभी जमातियों को रिहा किया है। गौरतलब है कि मार्च माह में नई दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बहराइच पहुंच कर यहां की दो मस्जिदों में रह रहे 10 इंडोनेशियाई, 7 थाईलैंड के और 4 भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान, महामारी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

विदेशी 17 जमातियों पर ये भी आरोप थे कि उन्होंने पर्यटन वीजा पर भारत में प्रवेश किया था लेकिन इस दौरान वे धर्म प्रचार की गतिविधियों में शामिल रहे थे। इन सभी जमातियों को सरकारी अस्पताल में पृथक-वास में रखा गया था। पृथक-वास की अवधि के बाद भारतीय मूल के 4 आरोपियों को तत्काल जमानत मिल गई थी, वहीं यह अवधि पूरी होने पर 11 अप्रैल को 17 विदेशियों को जेल भेज दिया गया था। जेल अधीक्षक ए.एन. त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को बताया कि जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान इनकी स्वास्थ्य एवं कोविड-19 जांच होती रही थी। जांच में ये सभी स्वस्थ मिले हैं।