उत्तर प्रदेश

Published: Mar 10, 2023 03:45 PM IST

Allahabad High Courtइलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के गैंग पर की टिप्पणी, कहा- देश का सबसे खूंखार अपराधी गिरोह

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उसके गिरोह (Gang) को लेकर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्तार अंसारी का गिरोह देश के लिए खतरा है, सबसे खूंखार अपराधी गिरोह है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मुख्तार अंसारी के करीबी रामू मल्लाह की जमानत अर्जी के सुनवाई के दौरान कही। 

आपको बता दें कि हत्या के एक मुकदमे में रामू मल्लाह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी लेकिन रामू मल्लाह को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया, क्योंकि मल्लाह के आपराधिक इतिहास अनगिनत है। राज्य सरकार के वकीलों ने हाई कोर्ट को बताया कि रामू मल्लाह मुख्तार अंसारी के गिरोह का सदस्य है। हाईकोर्ट ने रामू मल्लाह के आपराधिक इतिहास देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है। 

जमानत देने से इंकार 

गौरतलब हो कि रामू मल्लाह के खिलाफ प्रदेश के कई थानों में हत्या, आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। मऊ के दक्षिण टोला पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के मुकदमे में ही जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के गिरोह का सदस्य होने और क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर जमानत देने से इंकार किया है। मऊ में हत्या के आरोप में रामू को गिरफ्तार किया था।