उत्तर प्रदेश
Published: Oct 02, 2021 10:06 AM ISTBig Newsलखनऊ: अब धार्मिक स्थल के पास नहीं होगी मांस बिक्री, नॉनवेज रेस्तरां भी होंगे पूरी तरह से बंद
लखनऊ. लखनऊ (Lucknow) से आ रही एक बड़ी खबर के अनुसार अब यहाँ के धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में कोई भी शख्स मांस-मछली की दुकान नहीं लगा पाएगा। इतना ही नहीं इस इस प्रतिबंध के दायरे में कच्चे माल की बिक्री करने वालों से लेकर रेस्टोरेंट और होटल चलाने वाले भी अब शामिल हैं।
वहीं इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को नगर निगम कार्यकारिणी ने बीते गुरुवार की देर रात पास कर दिया है। इस बाबत लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया ने बताया कि इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा। गौरतलब है कि इसी तरह के आदेश अभी हाल ही में मथुरा और वृंदावन में नगर निगम ने भी कुछ दिनों पहले जारी किए थे। इसके साथ ही लखनऊ मेयर ने संबंधित प्रस्ताव जिलाधिकारी को भी भेज दिया है।
अब व्यावसायिक वाहन नगर निगम से केगा लाइसेंस
इसके साथ ही हुए एक बड़े फैसले के अनुसार अब हर व्यावसायिक वाहनों के लिए सालाना शुल्क लगेगा। यानी कि ई- रिक्शा, ऑटो, बस, तांगा, ट्रॉली, मिनी बस के संचालन के लिए अब नगर निगम से एक लाइसेंस लेना होगा।
बदले गए लखनऊ के इन वार्डों के नाम
वहीं अब लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में हैदरगंज द्वितीय वार्ड का नाम बुद्धेश्वर वार्ड, फैजुल्लागंज प्रथम का नाम महर्षि नगर, फैजुल्लागंज तृतीय का नाम डॉक्टर केशव नगर और फैजुल्लागंज चतुर्थ का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड करने का फैसला किया गया है। इसी तरह विद्यावती द्वितीय का नाम परशुराम वार्ड, विद्यावती प्रथम का नाम माधवनगर, अयोध्यादास द्वितीय का नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और जानकीपुरम प्रथम का नाम भाऊ राव देवरस वार्ड रखने के संबंध में भी जरुरी प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।
यह प्रस्ताव भी हुए पास
- अब नगर नगर और जलकल के कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल का भी भुगतान होगा।
- वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक की स्मृति में एक द्वार का निर्माण होगा।
- मार्गप्रकाश विभाग में कार्यदायी संस्था में माध्यम से तैनात अभियंताओं के वेतन में जरुरी वृद्धि की जाएगी।
- बस शेल्टर और ट्री गार्डों पर लगी होर्डिंग की दरों को भी संशोधित किया जायेगा।