उत्तर प्रदेश

Published: Jul 31, 2020 11:06 AM IST

धारा 144 लागूगाजियाबाद में त्यौहारों से पहले धारा 144 लागू की गई

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में आगामी त्यौहारों से पहले धारा 144 के तहत निषेधात्मक उपाय लागू किए गए हैं। यह प्रतिबंध 31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बृहस्पतिवार को पीटीआई-भाषा को यह जानकारी दी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने ईद, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निषेधात्मक उपाय किए हैं।

किसी भी व्यक्ति को लाइसेंसी हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। धारा 144 के अंतर्गत एक साथ चार से अधिक लोगों के एक होने पर रोक होती है। चौहान ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी।(एजेंसी)