उत्तर प्रदेश
Published: Jul 26, 2023 10:43 AM ISTGyanwapi ASI SurveyUP: ज्ञानवापी में ASI सर्वे के खिलाफ HC में सुनवाई जारी, क्या सर्वे पर लगेगी रोक?
नई दिल्ली. आज यानी बुधवार 26 जुलाई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई कर रहा है। जानकारी दें कि, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने बीते मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बीते 21 जुलाई के वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
दरअसल जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता के वकील एसएफए नकवी ने विभिन्न आधार पर 21 जुलाई का आदेश रद्द करने का अदालत से अनुरोध किया है। उनकी दलील है कि जिला अदालत ने जल्दबाजी में एएसआई को सर्वेक्षण करने का आदेश दिया और चार अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा।
वहीं निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को इस आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। इधर दूसरी ओर, प्रतिवादी पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की दलील है कि राम मंदिर मामले में ASI द्वारा सर्वेक्षण किया गया और इसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। इसलिए, निचली अदालत द्वारा पारित आदेश सही है।
गौरतलब है कि ज्ञानवापी प्रबंधन कमेटी को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एएसआई के सर्वेक्षण पर 26 जुलाई को शाम पांच बजे तक रोक लगा दी थी। इससे पूर्व, वाराणसी की अदालत ने शुक्रवार को एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।