उत्तर प्रदेश

Published: Jun 16, 2022 01:01 PM IST

SC on Bulldozer ActionUP: नहीं रुकेगा योगी सरकार का बुलडोजर! जमीयत की याचिका पर अगले हफ्ते SC में सुनवाई

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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नई दिल्ली. उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) से आ रही एक बड़ी खबर के अनुसार, यहां पर हो रहे बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) मामले में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तरप्रदेश की योगी सरकार से आने वाले तीन दिनों के भीतर उनका जवाब मांगा है। वहीँ अब इस मामले में अगले हफ्ते ही सुनवाई होगी। इसके साथ ही फिलहाल अभी बुलडोजर एक्शन पर कोई भी रोक नहीं लगेगी।

गौरतलब है की, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज सुनवाई हुई। आज जस्टिस ए।एस बोपन्ना की वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई की। वहीं उलेमा-ए-हिंद जमीयत ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर भी रोक लगाने का आग्रह किया था। उनकी लगाई याचिका में यह भी कहा गया है कि, बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के इस प्रकार की बुलडोजर की कार्रवाई उन पर हो रही है। 

बता दें कि, पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी के बाद प्रयागराज हिंसा हुई थी। वहीँ इस मामले में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव जावेद अहमद को गिरफ्तार किया गया था। तब पुलिस ने दावा किया था कि, जावेद के घर से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। जिसके बाद बीते रविवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अगले हफ्ते ही सुनवाई होगी।