उत्तर प्रदेश

Published: Aug 14, 2020 01:29 PM IST

अपराधहत्या के दोषी को सात साल कैद की सजा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

बांदा (उप्र). जिले की एक अदालत ने दो साल पहले लाठियों से पीट-पीटकर छोटे भाई की गैर इरादतन हत्या करने के दोषी बड़े भाई को बृहस्पतिवार को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है और उसपर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा ने शुक्रवार को बताया, “अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद छोटे भाई रामदेव की गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाए गए जसपुरा क्षेत्र के कुंडाडोल गांव के रहने वाले रामकेश निषाद को बृहस्पतिवार को सात साल की कैद की सजा सुनाई है और उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।”

मिश्रा ने बताया, “यह घटना 10 अगस्त 2018 को दिन में करीब तीन बजे हुई थी। उस समय रामदेव शराब के नशे में अपने पिता के साथ मारपीट कर रहा था। इसी दौरान रामकेश (बड़ा भाई) ने उसे लाठियों से पीटा, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी।” उन्होंने बताया कि थाने में घटना की प्राथमिकी उसके पिता पंचा ने दर्ज करवाई थी। गिरफ्तारी की बाद से रामकेश जेल में है।