उत्तर प्रदेश

Published: Apr 16, 2022 09:44 AM IST

Azam Khan आजम खान की कम नहीं हो रही हैं मुश्किलें, अब 15 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट हुआ जारी

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo: ANI

फिरोजाबाद: फिरोजाबाद की एक अदालत ने भड़काऊ भाषण देने के 15 साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान (SP Leader Azam Khan) के खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है। जनपद न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व नगर विकास मंत्री आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। 

वारंट में 30 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरीश त्रिपाठी की अदालत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, खान पर वर्ष 2007 में चुनाव के दौरान रसूलपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला हुसैनी में की गई एक जनसभा में उत्तेजक भाषण देने का आरोप लगा था। इसका मुकदमा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था। 

कथित उत्तेजक सांप्रदायिकता वाले भाषण को लेकर तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी ने चार अप्रैल 2007 को रसूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आजम खान ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट में लिखा गया है कि आजम खान की ओर से उनके वकील द्वारा ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें लिखा हो कि स्थगनादेश की अवधि को बढ़ाया गया है।