उत्तर प्रदेश
Published: Mar 11, 2021 09:37 PM ISTOrderCM योगी का आदेश, अतिक्रमण कर बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाए, रोकने वालों पर दर्ज होगा क्रिमिनल केस
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Aditynath) ने सड़कों पर किए अतिक्रमण (Encroachment) को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। इसी क्रम में गुरुवार को उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय (Uttar Pradesh Home Ministry) ने राज्य के अंदर सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए धार्मिक स्थल को हटाने का आदेश दिया है।
राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी (Avnish Awasthi) ने सभी जिलाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों को पत्र लिखकर एक जनवरी 2011 के पहले और इसके बाद बने सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थल को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। पत्र में आगे आदेश दिया है कि, धार्मिक स्थलों के नाम पर किए इन अतिक्रमणों को हटाया जाए।”
आदेश में सभी जिलाधिकारियों को 14 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। जिसमें उसे यह बताना है कि आदेश जारी करने के बाद कितने धार्मिक स्थलों को हटाया गया है।
रोकने वालो पर दर्ज होगा केस
गृह सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा है कि, सड़क, गली, फुटपाथ पर कहीं भी किसी भी धर्म से संबंधित धार्मिक स्थल का निर्माण न होने दिया जाए। अगर फिर भी ये होता है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए दोषी होगा। इसी के साथ सरकार ने इस कार्यवाही में कोई बीच में आता है तो उसपर अपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।