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Published: Feb 25, 2022 11:55 AM IST

Shocking'इंसानी अंग' फैशन डिजाइनर को होते थे पार्सल, हड्डियों से बनाता था बैग्स

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नई दिल्ली: इंसान अपने स्वार्थ के लिए गलत काम भी कर सकता है, इसका  ही एक उदाहरण ब्राजील (Brazil) की यह घटना है। जी हां ब्राज़ील से एक ऐसी घटना सामने आयी है, जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बता दें कि ब्राजील में कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बताते दें कि यह लोग इंसानी अंगों (Human parts) को सिंगापुर (Singapore) भेज रहे थे। आइए जानते है, क्या है पूरी खबर… 

इंसानी अंगों की तस्करी 

दरअसल डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में ब्राजील की एक यूनिवर्सिटी (Brazil university) से पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा जो सिंगापुर के एक विवादित फैशन डिजाइनर आरनॉल्ड पुत्रा (Arnold Putra) को इंसान का हाथ और 3 प्लेसेंटा (Human hand and placenta) भेज रहे थे। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में आरनॉल्ड तब चर्चा में आए जब उन पर आरोप लगा कि वो इंसान की हड्डियों से महिलाओं का हैंड बैग बना रहे हैं। उन पर आरोप लगे कि वो इंसानी अंगों की तस्करी करते हैं। 

इंडोनेशिया भेजे जा रहे थे इंसानी अंग

इस बारे में जांच एजेंसियों ने बताया कि ये  इंसानी अंग (Body Parts) इंडोनेशिया के फेमस डिजाइनर के लिए थे जो इंसानी अंगों का इस्तेमाल कर के कपड़े और हैंड बैग बनाते हैं। ब्राजीलियन फेड्रल पुलिस ने एमेजोनास स्टेट यूनिवर्सिटी में ये रेड की थी, बता दें कि ये यूनिवर्सिटी मानाउस नाम के शहर में स्थित है। इतना ही नहीं बल्कि दावा किया जा रहा है कि इसी शहर से इंसान के अंगों की तस्करी होती है।

मामले की होगी जांच

ब्राज़ील के पुलिस ने बताया कि उन्हें इस मामले के बारे में एक टिप मिली थी। जिसके बाद उन्होंने इस इंस्टिट्यूशन पर रेड की थी। रेड में एक प्रोफेसर के पास से हाथ और प्लेसेंटा सुरक्षित तरीके से रखे हुए मिले। उसने अंगों को प्लास्टिनेशन के जरिए सुरक्षित रखा था। ये एक प्रक्रिया होती है जिससे शरीर को सड़ने से बचाया जाता है। वाइस की रिपोर्ट के अनुसार पैकेज ब्राजील से चला गया था मगर अभी ये नहीं पता चला है कि वो इंडोनेशिया पहुंचा है या नहीं। 

रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी के एक स्टाफ को रेड के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। पकडे़ गए प्रोफेसर से पूछताछ जारी है। अगर प्रोफेसर दोषी पाया गया तो वो ब्राजील के जेल में 8 साल तक कैद रह सकता है।