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Published: Nov 12, 2021 11:59 AM IST

H1-B Visa Updates अमेरिकी एच-1बी वीजा धारकों के लिए खुशखबरी, अब जीवनसाथियों को काम के अधिकार संबंधी मंजूरी स्वत: मिलेगी, जानें पूरा डिटेल्स

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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वाशिंगटन: अमेरिका (America) के एच-1बी वीजा (H-1B Visa) धारकों को जो बाइडन प्रशासन (Biden Administration) ने बड़ी रहत दी है। एक और आव्रजन अनुकूल कदम उठाते हुए बाइडन प्रशासन ने एच-1बी वीजा धारकों (H-1B visa Holders) के जीवनसाथियों (Life Partners) को काम करने के अधिकार संबंधी मंजूरी स्वत: मिलने पर सहमति जताई है। बाइडन प्रशासन के इस कदम का लाभ हजारों भारतीय-अमेरिकी (Indian-American) महिलाओं (Women) को मिलेगा।

दरअसल, एच-1बी वीजा धारकों में बड़ी संख्या भारतीय आईटी पेशेवरों की हैं। अमेरिका इमिग्रेशन कानून के अनुसार एच-1बी वीजा मिलने के बाद धारक अमेरिका में रह सकता है और काम सकता है। एच-1बी वीजा गैर-आव्रजन वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को रोजगार देने की इजाजत देता है। इनके बूते प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर वर्ष हजारों लोगों को नौकरी पर रखती हैं।

वहीं एच-4 वीजा, अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं द्वारा एच-1बी वीजा धारकों के निकटतम परिजनों (जीवनसाथी और 21 साल से कम उम्र के बच्चे) को जारी किया जाता है। यह वीजा सामान्य तौर पर उन लोगों को जारी किया जाता है जो अमेरिका में रोजगार आधारित वैधानिक स्थायी निवासी दर्जे की प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, आव्रजकों के जीवनसाथियों की ओर से कुछ महीने पहले ‘अमेरिकन इमीग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन’ ने मुकदमा दायर किया था जिसके बाद गृह सुरक्षा विभाग इस समझौते पर पहुंचा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, एच-1बी और एल-2 वीजा धारकों के पत्नियों को अब वर्क ऑथराइजेशन के लिए आवेदन नहीं करना होगा और अमेरिका में काम करने के लिए प्रूफ के लिए सिर्फ एक रोजगार प्राधिकरण डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। समझौते के तहत एच-4 वीजा धारकों की पत्नियों के पास अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार होगा। 

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)