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Published: Dec 03, 2020 06:02 PM IST

पाक-हाफिज सईदहाफ़िज़ सईद के करीबी और JuD के प्रवक्ता को हुई 15 साल की जेल 

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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लाहौर: पाकिस्तान (Pakistan) की आतंक रोधी अदालत (Court) ने मुंबई हमले (Mumbai Attacks) के सरगना हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के जमात-उद-दावा (Jamat-ud-Dawa) (जेयूडी) (JuD) के प्रवक्ता याहया मुजाहिद (Yahya Mujahid) को आतंकवाद (Terrorist) के वित्तपोषण (Financing) के मामले में 15 साल जेल की सजा सुनायी है।

आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने आतंकवाद के वित्तपोषण के दो मामलों में पिछले महीने मुजाहिद को 32 साल की सजा सुनायी थी। मुजाहिद के अलावा, एटीसी लाहौर ने बुधवार को जेयूडी के नेता जफर इकबाल को 15 साल और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद के रिश्तेदार प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने जेल की सजा सुनायी। इससे पहले, एटीसी लाहौर ने इस तरह के तीन मामलों में इकबाल को 26 साल कारावास की सजा सुनायी थी।

आतंक रोधी अदालत के न्यायाधीश एयाज अहमद बतर ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के विभिन्न प्रावधानों के तहत 2019 में दर्ज प्राथमिकी के मामले में सजा सुनायी। न्यायाधीश ने जब सजा सुनायी उस वक्त तीनों दोषी अदालत में मौजूद थे। पंजाब पुलिस के आतंक रोधी विभाग (सीटीडी) ने विभिन्न मामलों में सईद समेत जेयूडी के नेताओं के खिलाफ 41 प्राथमिकियां दर्ज की थी। निचली अदालत इनमें से 25 मामलों में सजा सुना चुकी है।

आतंक रोधी अदालत आतंकवाद रोधी कानून 1997 की धाराओं के तहत सईद को चार मामले में 21 साल की सजा सुना चुकी है । सईद के नेतृत्व वाला जेयूडी, लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है। मुंबई में 2008 में आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हो गयी थी और इसके लिए लश्कर-ए-तैयबा को दोषी ठहराया गया था। अमेरिका ने सईद का नाम आतंकियों की सूची में डाल रखा है और 2012 से ही उस पर एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित है।