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Published: Oct 19, 2022 07:09 PM ISTMartial Law राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के क्षेत्रों में लगाया मार्शल लॉ
मॉस्को: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (President Vladimir Putin) ने बुधवार को रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के चार क्षेत्रों में मार्शल लॉ घोषित (Martial Law ) कर दिया और रूस के सभी क्षेत्रों के प्रमुखों को अतिरिक्त आपातकालीन शक्तियां प्रदान कर दीं।
पुतिन ने मार्शल लॉ के तहत उठाए जाने वाले कदमों को तत्काल स्पष्ट नहीं किया, लेकिन कहा कि उनका आदेश बृहस्पतिवार से प्रभावी होगा। उन्होंने अपने आदेश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। रूस की संसद के ऊपरी सदन ने चार क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू करने के पुतिन के फैसले पर तुरंत मुहर लगा दी।
मसौदा कानून इंगित करता है कि इसमें यात्रा और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध, सख्त सेंसरशिप और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए व्यापक अधिकार शामिल हो सकते हैं। पुतिन ने अपने आदेश के तहत रूसी क्षेत्रों के प्रमुखों को दी जाने वाली अतिरिक्त शक्तियों का विवरण भी नहीं दिया।
उन्होंने कहा, “मौजूदा स्थिति में, मैं सभी रूसी क्षेत्रों के प्रमुखों को अतिरिक्त शक्तियां देना आवश्यक समझता हूं।” रूसी नेता ने यूक्रेन में लड़ाई के मद्देनजर विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए एक समन्वय समिति की स्थापना का भी आदेश दिया, जिसे उन्होंने “विशेष सैन्य अभियान” कहा।