विदेश

Published: Jan 12, 2021 10:07 AM IST

ब्रिटेन- माल्याब्रिटेन कोर्ट ने माल्या की कानूनी लड़ाई के लिए मोटी रकम जारी करने से किया इनकार

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

लंदन. ब्रिटेन (Britain) की एक अदालत ने एक तत्काल अर्जी पर सुनवाई करते हुए भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के लिये कानूनी फीस के वास्ते मोटी रकम जारी करने से सोमवार को इनकार कर दिया। विजय माल्या (Vijay Mallya) के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) (State Bank of India) (SBI) की अगुवाई में 13 बैंकों ने दिवाला मुकदमा किया हुआ है।

इसी सिलसिले में विजय माल्या की करीब 29 लाख पाउंड की संपत्ति कोर्ट फंड्स ऑफिस (सीएफओ) के पास जमा है। माल्या ने इसमें से 28 लाख पाउंड जारी करने की मांग की थी। लंदन हाई कोर्ट के इन्सॉल्वेंसी एंड कंपनीज कोर्ट (आईसीसी) की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए जज सेबेस्टियन प्रेंटिस ने कहा कि माल्या इस तरह के आदेश के लिये आधारभूत जानकारी देने में असफल रहे। अदालत उतनी ही राशि जारी करने पर सहमत हुई, जो बुधवार को दिवाला मामले की सुनवाई के लिये आवश्यक है। जज ने कहा, ‘‘इस मामले में त्वरित अर्जी को लेकर हैरान हूं।” अदालत ने कहा कि फंड जारी करने के बारे में अब 22 जनवरी को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध मामले के साथ ही निर्णय होगा।