justice hammer
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अमरावती. 13 साल की लड़की के साथ यौन शोषन करने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी (फाल्के) की अदालत ने आरोपी राजू उर्फ ​​पिंटू बैजू कवाडे (30 परसोड़ा) को 10 साल कैद की सजा सुनाई. इस मामले की जांच पीएसआई निर्मला भोई तथा सरकारी वकील मिलिंद जोशी ने कोर्ट में पैरवी की.

रेप की झुठी कहानी बनाई

राजू कावड़े ने फ्रेज़रपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा था कि एक परिचित व्यक्ति की पत्नी घर नहीं लौट रही थीं, जिसके लिए एक पेड़ की पत्तियों व जड़ी बूटी की आवश्यक थी, जिसे सिर्फ रविवार को एक कुंवारी लड़की के हाथों से लाया जा सकता है ऐसा झांसा देकर 18 अगस्त 2017 में वह एक 13 वर्षीय लड़की के साथ जंगल में गया. यहां लड़की को भेबड़ी नामक पेड़ के पत्ते तोड़ने के लिए कहा.

इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति वहां आया, जिसने उससे मारपीट कर उसके हाथ-पैर बांध दिए, जबकि और दोनों लोग आये, जिन्होंने लड़की को झाड़ियों में ले गए, यहां उसे चाकू का डर दिखाकर यौन शोषण किया. इसके बाद वह अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गया. वहीं पीड़ित लड़की भी दौड़ती लौट आई. दोनों इलाज के लिए इर्विन अस्पताल में भरती हो गए. फ्रेज़रपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. 

फरियादी ही निकला आरोपी

इस शिकायत के संबंध में जांच अधिकारी ने पीड़ित को घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ की तो पीड़ित लड़की ने पुलिस को सच्चाई बताई. राजू कावड़े ने ही उसका यौन उत्पीड़न किया है. फ्रेज़रपुरा पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी. इसी प्रकरण में कोर्ट में कुल 5 गवाह की गवाही व सरकारी वकील मिलिंद जोशी की दलीलों पर आरोप सिध्द हुआ. कोर्ट ने उसे 10 साल कैद व 8 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना ना भरने पर अतिरिक्त कैद की सजा होगी.