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  • जिला व सत्र अदालत का फैसला

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अमरावती. शराब के लिए पैसें देने से इंकार कर तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश निखिल मेहता की अदालत ने आरोपी मुकेश सुधाकर तायडे (30 गांधी आश्रम) को 3 वर्ष कैद व 500 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना ना भरने पर  3 महीने का अतिरिक्त कैद होगी. जबकि घायल को 5 हजार रुपये मुआवजा के आदेश कोर्ट ने दिए है. यह घटना 21 मार्च 2016 की सुबह खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन की सीमा क्षेत्र श्रीनाथवाड़ी में हुई थीं.

पैसे मांगने के लेकर विवाद

20 मार्च 2016 की रात 8 बजे माताखिडकी निवासी उमेश रमेश वाघमारे ने शराब पीने के लिए मुकेश ने पैसे खर्च मांगे, लेकिन मुकेश ने पैसे देने से मना कर दिया. इसलिए दोनों के बीच विवाद हुआ. मुकेश ने उमेश की मां के पास जाकर इस बारे में शिकायत की. इसी बात पर 21 मार्च को मुकेश व उमेश के बीच श्रीनाथवाड़ी में विवाद हुआ. जिसमें मुकेश ने उमेश पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया. हमले में उमेश गंभीर रूप से घायल हो गया था. खोलापुरी गेट पुलिस ने

घायल उमेश की रिपोर्ट पर आरोपी मुकेश के खिलाफ मामला दर्ज किया. 4 अक्टूबर 2016 में अदालत में चार्जशीट दाखिल की. इस मामले में सरकारी वकील सुनील देशमुख की दलील व 6 गवाहों की गवाही पर आरोप सिध्द होने से मुकेश तायड़े को सजा सुनाई.