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    अमरावती. जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक व्दारा म्युच्यूअल फंड में किये गए 700 करोड रुपए निवेश के बदले 3 करोड 39 लाख कमीशनखोरी के मामले में बैंक के तत्कालीन व्यवस्थापक जयसिंग राठोड सहित 7 लोगों ने जिला व सत्र अदालत में गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी की है.  जिस पर 29 जुन को सुनवाई होगी. जिसमें जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा अपना जवाब दर्ज करेंगी. 

    जमानत अर्जी करने वाले लोगों में तत्कालीन सीईओ जयसिंग राठौड, राजेंद्र गणेराव कडू, अजितपाल हरिसिंग मोंगा, राजेंद्र मोतीलाल गांधी, नीता राजेंद्र गांधी, पुरुषोत्तम रेड्डी व शिवकुमार गोकुलदास गट्टाणी है.

    शनिवार को न्यायाधिश अग्रवाल की अदालत में यह मामला सुनवाई के रखा गया है, लेकिन इस मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा की ओर से मामले से संबंधित केस पेपर अदालत में दाखिल न किये जाने के कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई. कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंगलवार 29 जून की तारीख मुकर्रर की है. सरकार की ओर से जिला सरकारी वकील एड. परीक्षित गणोरकर पक्ष रखा.

    गांधी दम्पत्ति को राहत

    इसी प्रकरण में नीता व राजेंद्र गांधी दम्पत्ति को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा राहत दी गई है. जिसमें कहा गया है कि अगली सुनवाई तक इस मामले में गांधी दम्पत्ति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल न किया जाये. साथ ही इस मामले में सरकारी पक्ष को नोटीस जारी करते दो सप्ताह के भीतर जवाब दर्ज करने के निर्देश दिए है.