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  • जिलाधिकारी ने जारी की नइ गाइडलाइन

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अमरावती. कोरोना आंकड़े बढ़ते देख जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दुबारा अधिसूचना जारी की है. जिसमें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही प्रतिष्ठान खुले रखे जाएगे. रात 9 बजे के बाद लाकडाउन किया जाएगा. रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक कोई भी प्रतिष्ठान खुली नहीं रखेगा. अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि दूसरी लहर का खतरा बढ़ता जाने से कोरोना का कहर थमने अभी से उपाय योजना करनी पड़ेगी. इसलिए नागरिकों को नियमों का पालन करने की अपील सरकार द्वारा की जा रही है. 

31 दिसंबर तक कर्फ्यू कायम

जिला प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों को अलर्ट करते हुए नियमों का पालन करने की बार बार अपील की गई है. संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बुधवार से लाकडाउन लागू रहने का आदेश जारी किया है. यह आदेश 31 दिसंबर तक लागू रहेगा. जिसमें गत् माह में जारी गाइड लाइन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. मास्क और सोशल डिस्टंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है. अभी तक शहर के हजारों लोगों से जुर्माना वसूला गया.