अमरावती. शहर व जिले में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड होने से कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए 11 व 12 जुलाई शनिवार व रविवार को जिले में जनता कर्फ्यू घोषित किए जाने की जानकारी जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दी है. शनिवार को उन्होंने बताया कि अकोला रेड जोन से आने वाले सभी रास्ते सील किए है, किसी भी रेड जोन से जिले में दाखिल होने के लिए पास के बगैर अनुमित नहीं मिलेगी. अगले 2 से 3 माह तक पी 1, पी2 नियम लागू रहेगा.
मनपा में नागरिकों को नो एंट्री
मनपा में कोरोना संक्रमण पहुंचने से सोमवार से मनपा में नागरिकों कों प्रवेश बंदी रहेगा. सर्फि मनपा कर्मियों को पहचान पत्र दिखाकर प्रवेश रहेगा. इसी तरह जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा, निवेदन देने के लिए पहले अनुमति लेना होगा. जिसमें सर्फि 5 लोगों को निवेदन देने की अनुमति रहेगी. मार्निंग वाक के लिए मास्क अनिवार्य रहेगा. जनता कर्फ्यू के दौरान मेडिकल स्टोअर्स, क्लीनिक, दवाखाने शुरु रहेंगे. सब्जी व जीवानाश्यक वस्तू शुक्रवार को ही खरीद लेने का आव्हान किया गया है. कोविड के 24 सेंटर में 140 मरिजों की क्षमता है. जहां 85 मरीज इलाज ले रहे, पीडीएमसी में 65, बेस्ट में 32 मरीज इलाज ले रहे है. मरीज बढते है तो वलगांव सेंटर तथा ढोले दवाखाने में व्यवस्था किए जाने की जानकारी भी नवाल ने दी.