प्रतीकात्मक तस्वीर
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    अमरावती. राज्य में शुरू लाकडाउन के बीच कोरोना पर काबू पाये जाने वाले जिलों को छूट दी जा रही है. इसी क्रम में जिले में सोमवार 7 जून से सबकुछ ओपन हो रहा है. जीवनावश्यक व बगैर जीवनावश्यक दूकानों का समय सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक रहेगा. होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, शिवभोजन थाली को 50 प्रतिशत आसन क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक ओपन रखने की परमिशन है. बगैर जीवनावश्यक के लिए वीकेंड जारी रखा जा रहा है.

    जिलाधिकारी शैलेश नवाल द्वारा शनिवार को जारी गाइड लाइन के अनुसार  अमरावती जिले को तीसरी श्रेणी में शामिल किया गया है. जिसके चलते पाबंदियों में छूट दिए जाने की जानकारी जिलाधीश नवाल ने दी है. जिससे लंबे समय से प्रभावित जनजीवन फिर एक बार सुचारू हो लाएगा. लेकिन शाम 5 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा.

    हर सप्ताह पाबंदियों को लेकर निर्णय

    राज्य सरकार ने जिले में कोरोना संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की स्थिति पर विभिन्न श्रेणियों में जिलों को शामिल करते हुए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी है. जिसके आधार पर अमरावती जिले में प्रतिबंध हटाए गए है. लेकिन हर हफ्ते जिले में कोरोना संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. इस स्थिति के आधार पर पाबंदियों को कड़ा करने या उनमें ढील देने का फैसला लिया जाएगा. इसलिए जिला कलेक्टर शैलेश नवल ने नागरिकों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है.

    होटल, रेस्टोरेंट को रात 8 तक पार्सल सुविधा

    नए आदेश के अनुसार जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट और शिव भोजन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे. उसके बाद रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा दी जा सकेगी. सप्ताहांत पर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति है. माल ढूलाइ, एम्बुलेंस, आवश्यक और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की कोई समय सीमा नहीं है. जिले में सार्वजनिक स्थानों, खेल के मैदानों, पार्कों, उद्यानों के साथ साइकिल चलाने और सुबह की सैर की भी सुबह 5 से 9 बजे तक अनुमति है.

    शादी में 50 लोगों को अनुमति दी

    शादी में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति है. इसमें मंगल कार्यालयों को भी परमीशन दी गई है. एक शादी में 50 से ज्यादा लोग पाए जाने पर 50 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमने वालों पर 750 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. मनपा, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों को भी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वाली दूकानों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

    सरकारी कार्यालय में 50 प्रतिशत उपस्थिति

    सरकारी, अर्ध-सरकारी और साथ ही निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता की उपस्थिति की अनुमति है, लेकिन कोरोना संबंधी काम करनेवाले आस्थापना, कृषि बैंकों को पूरी क्षमता के साथ जारी रखने की अनुमति है. इसमें निजी कार्यालयों को शाम 4 बजे तक जारी रखने की अनुमति है. निजी बैंकों, बीमा कंपनियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और गैर-वित्तीय संस्थानों के कार्यालय नियमित आधार पर काम करते रहेंगे.

    सलून, जिम के लिए पूर्व पंजीकरण

    इसके साथ ही जिम, व्यायाम शालाएं, सलून और ब्यूटी पार्लर को कुल क्षमता के 50 फीसदी की अनुमति है. इसके लिए नागरिकों को पहले से पंजीकरण कराना होगा. लेकिन इनमें एसी की सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेंगा. सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आउटडोर खेलों की अनुमति है. लेकिन इनडोर स्टेडियम के खेल और थिएटर बंद ही रहेंगे.