जिले में 31 तक कर्फ्यू कायम

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अमरावती. अमरावती जिले में बढते कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने उपाययोजना के तौर पर आगामी 31 अगस्त तक कर्फ्यू कायम रखने के आदेश जारी किये है. राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सुलभ व चरणबध्द लाकडाउन खोले जाने  को लेकर मिशन बिगेन अंतर्गत कलेक्टर शैलेश नवाल ने शुक्रवार की शाम प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये. जिसके अनुसार अमरावती शहर में जिले में 31 अगस्त की मध्यरात्री तक कर्फ्यू लागू रहेगा. बाजार समेत सभी तरह के मार्केट, दूकानें, सब्जी व फल मार्केट, पेट्रोल पंप, सलून, बैंक के लिए इसके पूर्व लागू आदेश 31 अगस्त में भी कायम रहेंगे.

दूध डेअरी रहेगी नियमित 
इस कालावधि में प्रति सप्ताह शुक्रवार शाम 7 से सोमवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. सोमवार से शुक्रवार तक अमरावती शहर में नियमित सुबह 9 से शाम 7 बजे तक सभी दूकाने खुली रहेगी. दूध डेअरी सुबह 9 से 7 बजे तक सप्ताह के 7 दिन नियमित शुरु रहेंगे. इस आदेश का उल्लंघन करने पर कडी कार्रवाई करने के आदेश दिये गये है. लाकडाउन की इस नयी कालावधि में भी जिले में शाला, महाविद्यालय, शैक्षणिक प्रशिक्षण केंद्र, निजी ट्युशन, कोचिंग क्लासेस बंद रखे जायेंगे.

आनलाइन शिक्षा प्रणाली को अनुमति दी गई है. इसी तरह सिनेमा गृह, शापिंग मॉल, मनोरंजन उद्यान, नाट्यगृह, शराब खाने, मंगल कार्यालय व संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. सभी तरह की सामाजिक व राजनीतिक, मनोरंजन व शैक्षणिक व सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम व अन्य स्नेहसम्मेलन के साथ ही धार्मिक स्थल भी धार्मिक पूजा स्थल सभी नागरिकों के लिए बंद रहेंगे. 31 अगस्त तक लागू कर्फ्यू आदेश में पी 1 व पी 2 रद्द रहेगा.