दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण: रेड्डी अरेस्ट, 1  तक रिमांड में

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    धारणी. हरिसाल वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण की आत्महत्या प्रकरण में तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक व मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट के क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी को बुधवार की देर रात नागपुर स्थित सेमीनरी हिल्स स्थित सरकारी निवास से धारणी पुलिस ने हिरासत में लिया. इस बारे में उनके बेटे को गिरफ्तारी से पहले नोटिस दी. गुरुवार की दोपहर धारणी अदालत में पेश कर 1 मई तक पुलिस कस्टड़ी में लिया गया.

    सुसाइड नोट में आरोपी को बचाने का जिक्र

    26 मार्च को धारणी पुलिस स्टेशन में दीपाली चव्हाण आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया था. जिसमें धारा 306 के बाद  312, 504, 506 के तहत धाराएं बढ़ाई गई थीं. जिसमें उप वनसंरक्षक आरोपी विनोद शिवकुमार को हिरासत में लिया गया था. इस दौरान मृतक दीपाली ने मृत्यु से पहले एक सुसाइड नोट चिट्टी छोड़ी थी. जिसमें उसने कहा था कि तत्कालीन क्षेत्रीय संचालक व मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के श्रीनिवास रेड्डी के पास दीपाली ने कई बार उप वनसंरक्षक आरोपी विनोद शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इस शिकायत पर जानबूझकर अनदेखी की.

    रेड्डी ने आरोपी शिवकुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके चलते दीपाली ने आत्महत्या का कदम उठाया. आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने की बात प्राथमिक जांच में सामने आने से पुलिस देर रात  श्रीनिवास रेड्डी  के खिलाफ  धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर विनोद शिवकुमार के साथ  श्रीनिवास रेड्डी  को आरोपी बनाया गया. धारणी  पुलिस ने बुधवार की देर रात श्रीनिवास रेड्डी को नागपुर से हिरासत में लिया. इससे पहले आरोपी विनोद शिवकुमार को एमसीआर पर जेल भेजा गया है.

    ADG सरवदे की जांच में तथ्य

    दीपाली की मौत के बाद उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार के साथी श्रीनिवास रेड्डी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है. ऐसी मांग मृतक दीपाली के परिजनों के साथ कई राजनीतिक पार्टियों व संगठनों के माध्यम से उठाई गई, जिसके चलते इस प्रकरण में रेड्डी की प्रशासकीय जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महासंचालक डा. प्रज्ञा सरवदे  को नियुक्त किया गया.

    एडीजी डा. प्रज्ञा सरवदे  ने 2 दिन से हरिसाल समेत   वन कार्यालय की छानबीन व जांच की. इस जांच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट धारणी पुलिस को देने के बाद पुलिस ने रेड्डी को इस प्रकरण में आरोपी बनाया.  एसडीपीओ  पूनम पाटिल ने रेड्डी की गिरफ्तारी की कार्रवाई की.

    7 दिन पुलिस कस्टड़ी मांगी थी 

    गुरुवार की सुबह धारणी पुलिस ने सीसीएफ श्रीनिवास रेड्डी को प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी एम. एस. गाड़े की अदालत में पेश किया. यहां आरोपी रेड्डी की ओर से मनीष जसवानी तथा दीपक वाधवानी ने पैरवी की, जबकि पुलिस की ओर से सरकारी वकील बी. एम. भगत एसडीपीओ पूनम पाटिल ने पैरवी की. आरोपी रेड्डी को 7 दिन की पुलिस कस्टड़ी में लेने की दलील पुलिस ने कोर्ट में पेश की. कोर्ट ने उसे 1 मई तक पुलिस कस्टडी में लेने के आदेश दिए.