अमरावती. कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है. शहर व जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाबंदी के आदेश लागू रहने की जानकारी शहर पुलिस आयुक्तालय से मिली है, इसीलिए जिले के बाहर जाने के लिए ई-पासेस अनिवार्य है. एमरजेंसी व आवश्यकतानुसार ही ई-पासेस दिये जा रहे है.
सोशल मीडिया पर अफवाह फैली
सोशल मीडिया पर अलग-अलग संदेश व मैसेज से अफवाह फैलाई गई थी कि 5 अगस्त से जिले से बाहर जाने के लिए ई-पासेस की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिससे जिले में ई-पासेस के बगैर कहीं भी आ जा सकेंगे, लेकिन यह बात केवल अफवाह साबित हुई है. जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी ऐसे आदेश नहीं दिये गए है. शहर व जिले से बाहरी जिले में जाने के लिए ई-पासेस अनिवार्य है, यह आदेश कायम है. इस लिए ई-पासेस के बगैर किसी को भी दूसरे जिले में यात्रा करते की अनुमती नहीं दी जाएगी. जिले में अब तक 500 से अधिक ई-पासेस दिए गए है.
आदेश कायम है
राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, अनलॉक से कुछ चीजों में शिथिलता मिली है, लेकिन जिलाबंदी के आदेश कायम रहने से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पासेस अनिवार्य है. यह आदेश कायम है-यशवंत सोलंके, डीसीपी