Ganesh Chaturthi celebrations are not allowed in public places during Ganeshotsav in Delhi, DDMA issues guidelines
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अमरावती: शहर में कोरोना से लडने के लिए 24 घंटे तप्पर रहने वाले महानगरपालिका प्रशासन ने गणेशोत्सव के लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया है. जिसमें ग्राहकों को सुविधा हो और शासकीय नियमों का पालन भी किया जाये तद्हेतु शहर के मात्र 16 जगहों पर ही गणेशमूर्तियों के प्रतिष्ठान सजाये जायेंगे. सडकों के किनारे लगाये जानेवाले गणेशमूर्तियों के प्रतिष्ठानों को अनुमति नहीं दी जायेगी. बावजूद इसके यदि दूकानदार प्रतिष्ठान लगाते है तो उनके खिलाफ कडी से कडी कार्रवाई की जायेगी ऐसी चेतावनी भी प्रशासन की ओर से जारी की गई है. 

बाजार परवाना विभाग का लाइसेंस अनिवार्य
गणेशमूर्तियों का प्रतिष्ठान लगाना है तो 7 नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है. जिसमें प्रतिष्ठान लगाते समय सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ही शुरु रहेगी. सामाजिक अंतर, मास्क आदि का पालन करना होगा. मूर्ति विक्रेताओं ने सनिटाइजर की व्यवस्था करना भी अनिवार्य है. दुकान में काम करनेवाले कर्मचारी कंटेनमेंट जोन का नहीं होना चाहिए. इसके अलावा सभी प्रतिष्ठान धारकों के पास बाजार परवाना विभाग का लाइसेंस होना अनिवार्य है. 16 जगहों के अलावा यदि अन्य जगहों पर प्रतिष्ठान सजाये जाते है तो निश्चित ही उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किये है. 

तैयारियां आरंभ
नियम लागू करने के साथ ही प्रशासन की ओर से गणेशोत्सव के लिए तैयारियां आरंभ कर दी है. प्रत्येक मैदान में 30 से 50 प्रतिष्ठानों की व्यवस्था कराई जा रही है. सायन्सकोर मैदान में भी 30 से 35 प्रतिष्ठान सजाये जायेंगे जिसके लिए मनपा ने तैयारियां आरंभ कर दी है. 

यहां पर सजाये स्टाल
-राधा नगर पाणी की टंकी के पास स्थित मैदान

-मौजे अकोली सर्वे नं. 25 मनपा की जगह

-सातुर्णा सर्वे क्रमांक 3 आरक्षित जगह 

-रुख्मिणी नगर मनपा शाला क्रमांक 19 के पास स्थित मैदान

-विद्यापीठ चौक, तपोवन मार्ग के पास का मैदान

-ग्रेटर कैलास नगर का ओपनस्पेस 

-छत्रीतालाब व महादेवखोरी के मार्ग के पास

-नवसारी महात्मा फुले नगर सार्वजनिक इस्तेमाल