Curfew: silence on the streets
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अमरावती. जिले में कोरोना ने 7वां शतक पूर्ण किया है. शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए जिला प्रशासन ने संपूर्ण जिले में शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार 13 जुलाई को सुबह 7 बजे तक सख्त कर्फ्यू घोषित किया गया है. इस तरह 3 रात व 2 दिन के इस कर्फ्यू के दौरान किराना, अनाज व सब्जी मंडी भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है. साथ ही दुपहिया व फोरविलर वाहनों पर मुक्त संचार दिखाई देता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने जारी किये है. 

घर से बाहर निकलने पर पाबंदी
कर्फ्यू का पालन कड़ाई से करने का आह्वान करते हुए जिलाधिकारी नवाल ने बताया कि जिले में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रत्येक शुक्रवार से कर्फ्यू लागू किया जा रहा है. कर्फ्यू के दौरान किसी भी नागरिक व महिला को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी. खासकर वृद्ध व्यक्ति, गर्भवती महिला, बच्चे सर्वाधिक सतर्कता बरते. कंटेनमेंट जोन में भी व्यवहार बंद रहेंगे, जिससे निश्चित ही कोरोना पर काबू पा लिया जायेगा.

बंद रहेंगे सभी मार्केट व दूकानें
लॉकडाउन के दौरान शहर का मुख्य मार्केट, प्रतिष्ठान, कॉम्पलेक्स, मॉल्स तथा पी 1 पी 2 के नियमों के अनुसार ही खोला गया है. कर्फ्यू में यह मार्केट भी पूरी तरह से बंद रहेंगे. अमरावती कृषि उपज मंडी के अंतर्गत आने वाली सब्जी व फल यार्ड भी शत-प्रतिशत बंद रहेगा. संपूर्ण जिले में शहर व ग्रामीण क्षेत्रों की पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय कृत बैंक, सहकारी संस्था, निजी बैंक बंद रहेंगे.  

यह सेवा रहेगी सुचारु 
जिले में शुक्रवार से लागू किये जा रहे कर्फ्यू के दौरान प्रशासन ने अति आवश्यक यानी दूध डेयरी बिक्री सेवा केंद्रों को मात्र सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक ही शुरू रखने की अनुमति प्रदान की है. केवल कर्फ्यू के पूरे समय मेडिकल, अस्पताल, एम्बुलेंस, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के अंतर्गत सभी औद्योगिक इकाइयां, बिजली संबंधित सेवाएं, गैस सेवा, मानसून पूर्व काम, सड़क मरम्मत, नाली सफाई आदि काम सुचारु रहेंगे. पेट्रोल-डीजल बिक्री भी रात 9 बजे तक की जायेगी.