Memorandum otherwise allow opening of the establishment, memorandum of nucleus organization to the foster minister

Loading

अमरावती. लॉकडाउन में ढील को लेकर शहर में तरह-तरह के गलत मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे आमजनो में संभ्रम बढ़ रहा है. हाल ही में जिलाधीश के निर्देश से सभी सरकारी कार्यालय तथा दूकानें शुरू करने की अनुमति देने के संदर्भ में मैसेज वायरल हुआ. जिस पर भरोसा रख अनेकों ने अपनी दूकानें भी खोली, लेकिन यह मैसेज फेक होने का स्पष्टीकरण जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है. जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में ऐसे मैसेजों पर विश्वास ना रखने का आह्वान किया गया है.

अल्टरनेट दिनों की व्यवस्था का मैसेज भी गलतउसी प्रकार अल्टरनेट दिनों में दूकानें खोलने की व्यवस्था को लेकर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जो अमरावती जिले के लिए लागू नहीं है. लेकिन वह मैसेज शहर को लागू बताकर गुमराह किया जा रहा है. हालांकि इस तरह की कोई सूचना जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है. राज्य सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने से संबंधि निर्णय जिला प्रशासन व महानगरपालिका प्रशासन पर छोड़ा है.

मुख्य मार्केट में प्रतिबंद कायमरेड जोन अमरावती शहर में कंटेनमेंट जोन व मुख्य मार्केट छोड़कर जीवनावश्यक वस्तु व सेवाओं के अलावा अन्य दूकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खोली जा सकती हैं. लेकिन इसमें सलून, पार्लर, स्पा के साथ थिएटर, जीम, स्वमिंग पूल, मॉल समेत भीड़वाले सभी प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध कायम हैं.