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    अमरावती. जिला मध्यवर्ती बैंक के म्यूचल फंड में 700 करोड़ के निवेश पर 3.39 करोड़ की कमीशनखोरी के मामले में नामज़द निप्पान म्यूचल फंड कंपनी के मैनेजर अजितपालसिंह मोंगा को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सशर्त अंतरिम जमानत मंजूर की है. 15 जून को सिटी कोतवाली पुलिस ने जिला बैंक के तत्कालीन सीइओ सहित 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिसमें आरोप है कि बैंक कर्मचारी, ब्रोकर्स व म्यूचल फंड निप्पान कंपनी के कर्मियों ने निवेश की रकम पर मिले 3.39 करोड़ की कमीशनखोरी की है. यह प्रकरण आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा गया है. 

    जिला अदालत ने किया था खारिज

    मैनेजर मोंगा ने इससे पहले जिला व सत्र न्यायलय में गिरफ्तारी पूर्व अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. जिसे जिला अदालत ने 13 जुलाई को खारिज कर दिया. इस फैसले को चुनौती देने मोंगा ने एड.परवेज मिर्जा के माध्यम से मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंड़पीठ में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए याचिका दाखिल की.

    बचाव पक्ष ने केस से संबंधित तथ्य व कानूनी प्रावधान बताकर आरोपों को गलत बताया, जबकि सरकारी वकील ने इसका कड़ा विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर की. मैनेजर मोंगा की ओर से एड.परवेज मिर्जा व उनका सहयोग एड.आशिष चौबे ने दिया.