Dengue and Sari attack after Corona, 15 marines daily

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अमरावती. अमरावती शहर समेत जिले में 30 जून तक कर्फ्यू लागू रहेगा. मिशन बिगिन अगेन के तहत 3, 5 और 8 जून तक 3 चरणों में विभिन्न सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जा रही है. कलेक्टर शैलेश नवाल के अनुसार 5 जून से ऑड-ईवन पद्धति से सभी तरह की दूकानें बारी-बारी खोली जाएगी. सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही दूकानें शुरू रखने की अनुमति होगी.

विवाह में 20 लोगों की मंजूरी
जिले में एसटी बसों में कुल यात्री क्षमता 50 प्रतिशत मर्यादित रहेगी. उपहार गृह को ऑनलाइन सेवा की ही अनुमति होगी. टैक्सी, आटो रिक्शा और फोर विलर वाहन में 3 लोगों व टू विलर पर केवल 1 की अनुमति होगी. विवाह समारोह में केवल 20 नागरिक को ही सम्मिलित होने की मंजूरी होगी.

यह सेवाएं होगी प्रतिबंधित
शालेय, कालेज, ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस, सिनेमा थिएटर, माल्स, जिम, स्विमिंग, नाट्य गृह, बार, मंगल कार्यालय, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक समेत सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक व पूजा स्थल, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, सभी तरह के शापिंग माल, रेस्टोरेंट और लाजिंग आगामी 30 जून तक नहीं खुलेंगे.

3 जून से क्या खुलेंगा
योगासन, व्यायाम और जागिंग के लिए प्रात: 5 से 7 बजे तक छूट रहेगी. प्लबिंग, इलेक्ट्रिकल, मोटर मैकेनिक व गैरेज शुरू होंगे.

5 जून ओपन होगी दूकानें
सभी तरह के बाजार और दूकानें सम-विषम अर्थात पी-1 और पी-2 के फार्मूले पर खुलेगी. सड़क के एक दिशा में दूकानें सम तारीख में खोली जाएगी. जबकि सड़क की दूसरी दिशा में विषम तारीख में दूकानें खोली जा सकेंगी.

8 जून से क्रीड़ा संकुल
निजी कार्यालयों में 10 प्रतिशत स्टाफ बुलाया जा सकेगा. अनुमति प्राप्त उपक्रम के लिए शासकीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है. क्रीड़ा संकुल और क्रीडांगण व्यक्तिगत व्यायाम के लिए खुलेंगे. मैच अथवा सामूहिक खेल पर प्रतिबंध होगा.