अमरावती. लाकडाउन के बाद भी आधा शटर खोलकर कुछ दूकानें चालू रखे जाने की मिल रही शिकायतों पर नांदगांव पेठ पुलिस ने बिजीलैंड, सिटीलैंड व ड्रिम्जलैंड के व्यापारी एसोसिएशन को नोटिस दी है. जिसमें उन्हें सख्त मैसेज देकर कहा है कि यदि किसी व्यापारी ने कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन किया तो संबंधित दूकानदार के खिलाफ आपत्ति व्यवस्थापन कानून के तहत कार्रवाई होगी.
दूकानें खोलने दो-व्यापारी
मंगलवार को बिजीलैंड में कुछ दूकानदारों द्वारा आधा शटर खोले जाने की शिकायत मिलते ही पुलिस वहां पहुंची. इन दूकानदारों ने दूकानें शुरू रखने का अनुरोध किया. व्यापारी संगठन जिंदाबाद के नारे लगाए. लाकडाउन से व्यापारियों व दूकानों में काम करने वाले कामगारों के आर्थिक संकट से अवगत कराते हुए कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए दूकान शुरू रखे जाने की मांग की. लेकिन पुलिस ने स्पष्ट कहा कि कलेक्टर ने कोरोना लाकडाउन लगाया है.
जिसका पालन करना अनिवार्य है. किसी भी स्थिति में कोई व्यापारी दूकान ना खोले. अन्यथा पुलिस को विवश होकर कार्रवाई करनी होगी. जिसके बाद पुलिस न बिजीलैंड संकुल के प्रवेश द्वार बंद कर सभी दूकानदारों को वहां से बाहर जाने को कहा.
तीनों एसोसिएशन को सूचना
बिजीलैंड के साथ सिटीलैंड, डिम्जलैंड के व्यापारी एसोसिएशन को नोटिस देकर समझाईश दी है कि कलेक्टर के आदेश से समूचे जिले में लाकडाउन लगा है, यदि कोई दूकान खोलता है तो उसके खिलाफ विवश होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसीलिए कार्रवाई की नौबत ना आने दें-अनिल कुरलकर, थानेदार, नांदगांव पेठ