Stop doing politics, Yashomati said

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अमरावती. वर्ष 2012 में एक ट्राफिक पुलिस कर्मी से हाथापाई करने के मामले में वर्तमान में राज्य की महिला व बालविकास मंत्री व जिले की पालकमंत्री एड. यशोमती ठाकुर समेत चालक व 2 कार्यकर्ताओं को जिला व सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी (फलके) की अदालत ने गुरुवार को 3 माह की कैद व प्रति आरोपी 15,500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं भरने पर 1 महिना अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. एड. यशोमती ठाकुर के साथ सागर सुरेश खांडेकर, शरद काशीराव जवंजाल व राजू किसन इंगले को दोषी करार देकर सजा सुनाई है. 24 मार्च 2012 की दोपहर 4.15 राजापेठ थाना क्षेत्र के चुनाभट्टी परिसर में यह घटना हुई थी. 

चालक समेत 2 दोषी

इश्तेगाशा के अनुसार 24  मार्च 2012 को ट्राफिक पुलिस कर्मी उल्हास रौराले चूना भट्टी परिसर में ड्यूटी पर तैनात था. इस दौरान कांग्रेस विधायक एड. यशोमति ठाकुर कार में सवार होकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंची. चुना भट्टी से गांधी चौक पर कर्मी रौराले ने उनकी कार रोक ली. जिन्हें भीतर जाने से मना करने पर एड. यशोमति ठाकुर समेत चालक सागर, कार्यकर्ता शरद व राजू ने कार से नीचे उतरकर उल्हास रौराले के साथ विवाद कर मारपीट की थी.

इस प्रकरण में राजापेठ थाने में मामला दर्ज किया गया था. जिसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी (फलके) की अदालत में 5 गवाह पेश किये. जिसमें एक गवाही से मूकर गया. दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई. गवाही से मुकरनेवाले पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को दिए हैं. सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील मिलिंद जोशी ने सफल पैरवी की.

मैं पूरी तरह निर्दोष हूं 

न्यायालयीन प्रक्रिया का मैंने सदैव आदर किया है. मैं खुद वकील हूं. जिससे इस प्रकरण पर कोई टिप्पणी करना योग्य नहीं है. हम इस फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील करेंगे. केवल इतना ही कह सकती हूं कि अंत में विजय सत्य की होगी. इस्तीफा देने की मांग के लिये एक महिला के पीछे पूरी भाजपा लगी है. उन्हें इतना ही काम है. मेरा राजनीतिक करियर समाप्त करने का उनका प्रयास है. मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं. -एड. यशोमती ठाकुर, मंत्री