अमरावती. शहर का 75 दिनों से बंद पड़ा व्यापार 5 जून से दोबारा शुरू करने के लिये महानगरपालिका ने ऑड-ईवन फार्मूले के तहत नियम व शर्तों पर व्यापारियों को बारी-बारी से सिंगल लाइन दूकानें खोलने की हरी झंडी दी है, जिसमें सड़क के एक ओर की प्रतिष्ठानें शुरू रहेंगे तो दूसरी ओर की दूकानें बंद रहेंगी. बशर्ते खोली जा रही दूकानों के मालिकों के पास बाजार परवाना विभाग का लाइसेंस होना अनिवार्य रहेगा. मनपा ने शहर के मॉल व मार्केट कॉम्पलेक्स के लिए अभी तक अनुमति प्रदान नहीं की है.
30 जून तक जारी रहेगा आर्डर
रेस्टोरेंट व खाद्यगृह के आस्थापना धारकों के पास मनपा व फूड एण्ड ड्रग्स विभाग का लाइसेंस होना अनिवार्य है. आस्थापना धारकों को ई-कॉमर्स प्रणाली यानी होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने का आह्वान भी प्रशासन ने किया है. यह आदेश प्रतिष्ठान धारकों को 30 जून तक ही लागू रहने की बात भी जारी किये गये आदेश में स्पष्ट की है.
तखतमल, सराफा, इतवारा पर निर्णय नहीं
पी 1 व पी 2 लाइन में यदि तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठान, सिनेमागृह, शापिंग माल, व्यायाम शाला, स्वीमिंग टैंक, मनोरंजन पार्क, उद्यान, मंगल कार्यालय, होटल, रेस्टोरेंट, लाजिंग, सलून, टी स्टाल, ब्यूटी पार्लर है तो वह बंद ही रहेंगे. इसके अलावा भीड वाले मार्केट तखतमल, सराफा लाइन, इतवारा, सक्करसाथ, चित्रा चौक से नागपुरी गेट, होलसेल किराना मार्केट आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे. इस संदर्भ में कोई भी आदेश जारी नहीं किया है.